पेपर लीक और नकल की घटनाओं के लिए उत्तराखंड सरकार नए कानून लेकर आई है, जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लागू भी हो गया है. इन कानूनों में आजीवन कारावास से लेकर दस करोड़ रुपए तक के जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. सरकार को उम्मीद है कि इससे आगे घटनाओं में कमी आएगी.
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