मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला का पीछा करने और उसे घूरने वाले आरोपी को बरी कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वह गलतफहमी का शिकार हो गई हैं. कोर्ट ने कहा कि यह तर्क समझ से परे है कि आरोपी सुबह ऑफिस आवर में फुटपाथ पर जा रही महिला का सड़क की दूसरी तरफ पीछा करता था और उसे घूरता था.
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